Passengers will have to pay a fee for carrying luggage beyond the ट्रेनों को लेकर नियम लागू: तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को देना होगा शुल्क
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ट्रेनों को लेकर नियम लागू: तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को देना होगा शुल्क

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हवाई यात्रा की तर्ज पर अब रेल यात्रियों को भी अपने साथ सामान (लगेज) के वजन को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि ट्रेन में अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रेल मंत्री ने बताया कि प्रत्येक मंत्री ने बताया श्रेणी के लिए सीमा तय है।

नियमों के अनुसार, स्लीपर क्लास में यात्री अपने साथ 40 किलो, एसी फर्स्ट में 70 किलो और एसी 2 - टियर में 50 किलो सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। इससे अधिक वजन होने परयात्रियों को डेढ़ गुना अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा। सूटकेस या ट्रंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई (100x60x25 सेमी) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इससे बड़ा सामान लगेज वैन में ही बुक होगा। व्यावसायिक उपयोग की वस्तुएं भी कोच में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।